JAIPUR: राजस्थान में बाल विवाह से जुड़े अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल शुक्रवार को पारित कर दिया गया है, जिसके तहत शादी के 30 दिन के भीतर उसके माता–पिता को इसकी सूचना रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी. हालांकि विवाह को वैध नहीं माना जाएगा. इस बिल में ब्लॉक स्तर पर अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है, जो पहले जिला स्तर पर होता था. बीजेपी ने बिल का विरोध किया है और आरोप लगाया है कि ये कानून शारदा एक्ट का उल्लंघन है, जिसे बाल विवाह रोकने के लिए बनाया गया था.