पटना: बिहार में होने जा रहे तीसरे स्तर के पंचायत चुनाव के लिए पंचायती राज विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. नियम के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों के घर में शौचालय नहीं होगा, वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. नॉमिनेशन कराने के दौरान कैंडिडेट को एक शपथ पत्र देना आवश्यक होगा जिसमें उनके घर शौचालय होने की बात लिखी गई हो. चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान सुबह 7 बजे से शाम बजे तक किया जायेगा.